जौनपुर जनपद के जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार ने बदलापुर थाना क्षेत्र के गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी अखिलेश यादव को तीन वर्ष की की जेल व पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। प्रभारी निरीक्षक बदलापुर ने 23 अक्तूबर 2019 को एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह क्षेत्र में हमराहियों के साथ देखभाल शांति व्यवस्था में लगे थे। सूचना मिली कि अखिलेश यादव का एक संगठित गिरोह है जिसके सदस्य सचिन, अभय, इंद्रेश इत्यादि हैं जो गैंग बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त रहकर अपने आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए लूट, जानलेवा हमला इत्यादि गंभीर प्रकृति के अपराध करते हैं, जिससे जनता में भय व आतंक व्याप्त है। इनके खिलाफ कोई न्यायालय में गवाही देने को तैयार नहीं होता। प्राथमिकी दर्ज हुई। पुलिस विवेचना के पश्चात कोर्ट में केस डायरी दाखिल हुई। सरकारी वकील हरिश्चंद्र सिंह व राम प्रकाश सिंह ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी अखिलेश यादव को गैंगस्टर एक्ट के तहत सजा सुनाई।