जौनपुर जनपद में ससुराल वालों ने मिट्टी का तेल छिड़क जलाया था, 50 हजार रुपए का जुर्मानाजौनपुर जिला जज वाणी रंजन अग्रवाल ने केराकत थाना क्षेत्र के पेसारा गांव में विवाहिता की जलाकर हत्या करने के दोषी पति अनिल सोनी को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोप था कि ससुराल पक्ष के लोगों ने 1 लाख रुपए दहेज की मांग की। जिसको लेकर महिला को सताया जाता था। ससुराल पक्ष के लोगों ने मिट्टी का तेल छिड़ककर महिला को जला दिया था।हत्या के आरोपी पति को उम्रकैद की सजा:जौनपुर में ससुराल वालों ने मिट्टी का तेल छिड़क जलाया था, 50 हजार रुपए का जुर्माना
जौनपुर2 घंटे पहले
जौनपुर जिला जज की कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। – Dainik Bhaskar
जौनपुर जिला जज की कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जौनपुर जिला जज वाणी रंजन अग्रवाल ने केराकत थाना क्षेत्र के पेसारा गांव में विवाहिता की जलाकर हत्या करने के दोषी पति अनिल सोनी को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोप था कि ससुराल पक्ष के लोगों ने 1 लाख रुपए दहेज की मांग की। जिसको लेकर महिला को सताया जाता था। ससुराल पक्ष के लोगों ने मिट्टी का तेल छिड़ककर महिला को जला दिया था।
2014 में हुई थी शादी
वादिनी मंजू सोनी निवासी शेखवाड़ा जफराबाद ने केराकत थाने पर एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादिनी के अनुसार उसने अपनी पुत्री प्रियंका की शादी अनिल सोनी निवासी ग्राम पेसारा के साथ रीति रिवाज के साथ की थी। शादी 2014 में हुई थी। शादी के बाद पति और ससुराल पक्ष के लोगों की तरफ से दहेज की मांग की जाने लगी।
फोन पर मिली जलाने की सूचना
वादिनि का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज के रूप में 1 लाख रुपए की डिमांड की। दहेज की मांग पूरी न होने पर प्रियंका को मारते पीटते प्रताड़ित करते थे। 4 अगस्त 2016 को शाम 7:30 बजे शाम वादिनी के रिश्तेदार ने फोन से बताया कि प्रियंका को उसके ससुराल के लोग जला दिए हैं।वादिनी अन्य लोगों के साथ वहां गई तो देखा प्रियंका दर्द से कराह रही थी।
इलाज के दौरान हुई मृत्यु
पूछने पर बताया कि पति व ससुराल वाले मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिए हैं। प्रियंका को जिला चिकित्सालय जौनपुर में भर्ती कराया गया।उसने मृत्यु पूर्व बयान हॉस्पिटल में दिया था। जिला चिकित्सालय में दौरान इलाज प्रियंका की मृत्यु हो गई। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। कोर्ट ने समस्त साक्ष्यों के परिशीलन करने के बाद हत्या का मामला पाया तथा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पति को हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाया।