प्रबंधक और पति पर वेतन में से 20 फीसदी मांगने का आरोप मे DIOS समेत 4 पर मुकदमा दर्ज
जौनपुर जनपद के कोतवाली थाना में कोर्ट के आदेश पर तत्कालीन DIOS समेत चार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि विद्यालय के प्रबंधक और उनके पति द्वारा वादी से प्रतिमाह वेतन का 20 फ़ीसदी हिस्सा मांगा जाता था। इसके अलावा उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया था। प्राचार्य की शिकायत को कोर्ट ने संज्ञेय अपराध मानते हुए थाना कोतवाली को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
बताते चले कि आदर्श श्री राम संस्कृत महाविद्यालय लेदुका में प्राचार्य के रूप में विनय दुबे को 21 मार्च 2015 को प्रबंधक द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया गया था। प्राचार्य विनय दुबे का कहना है कि उस महाविद्यालय में वह शिक्षण कार्य भी करते थे। आरोप है कि विद्यालय के प्रबंधक माधुरी तिवारी और उनके पति मनमोहन तिवारी द्वारा गलत तरीके से फायदा लेने के लिए दबाव बनाया जाता था। उनके द्वारा वेतन से हर महीने 20 फ़ीसदी देने की मांग की जाती थी। ऐसा ना करने की एवज में महाविद्यालय में न घुसने की धमकी भी दी जाती थी।
विनय दुबे का आरोप है कि एक दिन विद्यालय में रोजाना की तरह हो शैक्षणिक कार्य कर रहे थे। इसी दौरान प्रबंधक माधुरी तिवारी अपने पति और बेटे के साथ आ धमकी। प्रबंधक ने प्राचार्य को बताया कि उनकी सेवा समाप्त की जाती है और वह घर चले जाएं। इसके बाद जब वह 1 जुलाई 2019 को महाविद्यालय में गए तो उन्हें उपस्थिति रजिस्टर नहीं दिया गया। किसी तरह उन्होंने सादे पन्ने पर अपने और अन्य अध्यापकों के हस्ताक्षर कराये।
विनय दुबे ने बताया कि इसकी सूचना उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में भी दी। वादी को मौखिक रूप से बताया गया कि उसका अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी है। विनय दुबे ने कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत प्रबंधक माधुरी तिवारी, पति मनमोहन तिवारी, बेटे अंकित, संदीप और पूर्व डीआईओएस राजकुमार पंडित के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया है। कोर्ट ने मामले को प्रथम दृष्टया अपराध मानते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।