जौनपुर जनपद में मंदबुद्धि नाबालिक लड़की से रेप कर हत्या के मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश काशी सिंह ने 9 साल पुराने मामले में दोनों अभियुक्तों को दोषी माना है। इसके साथ ही दोनों पर 17,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में कोर्ट में 11 गवाह पेश हुए थे।
मिली जानकारी के मुताबिक मछलीशहर थाना क्षेत्र से 20 दिसंबर 2013 की शाम कटाहित नाले में लड़की का शव बरामद किया गया था। शव देखने से प्रतीत हो रहा था कि जानवर के काटने के डर से लड़की नाले में कूद गई थी। पुलिस ने ग्राम प्रधान की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। पुलिस की छानबीन में लड़की की शिनाख्त हुई थी। लड़की की पहचान लाइन बाजार थाना क्षेत्र की निवासी के रूप में की गई थी। तहकीकात में ये बात सामने आई की लड़की मंदबुद्धि थी। एक दिन पहले लड़की भटक गई थी।
पुलिस ने इस मामले में गहनता से छानबीन शुरू की। पुलिस ने इस मामले में जीप ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अधिवक्ता राजेश उपाध्याय ने इस मामले में 11 गवाहों को कोर्ट में पेश किया। इस मामले में FSL रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि लड़की के साथ रेप किया गया था। रेप करने के बाद गला दबाकर लड़की की हत्या कर दी गई थी। आरोपी समर बहादुर और केसरी प्रसाद पर साक्ष्य मिटाने के आरोप भी लगे।