आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह बरी
जौनपुर : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय श्वेता चंद्रा ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को दोषमुक्त कर दिया। धनंजय ने सफाई में कहा था कि उन्हें रंजिशवश शासन के इशारे पर फंसाया गया है। वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे।
उड़नदस्ता के मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार मौर्य विधान सभा मल्हनी ने सिकरारा शेरवां मार्ग एवं सिकरारा गुदरीगंज मार्ग पर 34 स्थानों पर 28 फरवरी 2022 को जनता दल यूनाइटेड प्रत्याशी धनंजय सिंह विधानसभा मल्हनी का पोस्टर एवं बैनर बिना निर्वाचन अधिकारी के अनुमति के लगा पाया गया था। आरोप था कि वह निर्वाचन प्रक्रिया में धारा 127 ए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन था। मजिस्ट्रेट ने सिकरारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था। पुलिस ने कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। इसी मामले में धनंजय सिंह को बरी किया गया है। बचाव पक्ष से मुकदमे की पैरवी उमेश शुक्ला व राहुल तिवारी ने किया।